Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna (MVPY)

वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर 400 रूपये और 80 वर्ष की आयु के बाद 500 रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ और पात्रता (योग्यता शर्ते)

  • इस योजना के लिए बिहार राज्य के स्थाई निवासी जो 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके है वे सभी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदक कर सकते है।
  • बिहार राज्य के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
  • आवेदक अन्य किसी प्रकार की पेंशन / सरकारी योजना का लाभ नहीं लें रहा हो।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ बुजुर्ग के जीवन के अंतिम क्षणों तक प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना से प्राप्त होने वाली धन राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 आयु वर्ग के बुजुर्गों को 400 रुपये की पेंशन और 80 या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदक हेतु जरुरी दस्तावेजों की जानकारी निचे पढ़ें:

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बैंक अकाउंट पासबुक
    • आयु प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर
    • Aadhar Consent Form

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